विधवा के लिए सरकारी योजना राजस्थान: लाभ, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया

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विधवा महिलाओ के लिए सरकारी योजना राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना , राष्ट्रीय पेंशन योजना में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना  और विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना संचलित हो रही है, आज लेख हम विधवा महिलाओ के लिए इन योजना के बारे विस्तार से जानकारी देंगे इसलिए आप इस लेख को लास्ट तक जरुर पढ़े,

विधवा के लिए सरकारी योजना राजस्थान
विधवा के लिए सरकारी योजना राजस्थान

 

विधवा के लिए सरकारी योजना राजस्थान में

मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना

इस राज्य पेंशन योजना राजस्थान सरकार का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है जिन महिला ओ उम्र 18 वर्ष से अधिक है और विधवा/तलाकशुदा/परित्यकता है उन महिलाओ के लिए मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना का लाभ ले सकती है, इस योजना में हर महीने ₹1150 /- जिनकी उम्र 18 से 75वर्ष के बीच है उने यह पेंशन दिया जाता है और जिनकी उम्र 75 वर्ष से अधिक है उन महिलाओ को  ₹1500 /- रुपए हर महीने दिए जाते है,

दस्तावेज़

  1. जन्म का प्रमाणपत्र
  2. आधार कार्ड की फोटो कापी
  3. स्थायी निवास का प्रमाणपत्र
  4. बैंक खाता की फोटो कापी
  5. आवेदक का पासपोर्ट साइज का फोटो 2
  6. आय प्रमाण पत्र
  7. विधवा पेंशन के लिए पति की मौत का प्रमाण पत्र
  8. राष्ट्रीय आधार या भामाशाह फोटो कापी

पात्रता

  • राजस्थान की मूल निवासी विधवा/तलाकशुदा/परित्यकता महिला इस योजना के लिए पात्रता है,
  • आवेदक महिला की वार्षिक आय .48000/-रुपए से कम होना चाहिए,
  • विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा महिलाओं को आय संबंधी शर्तों से छूट दी गई है अगर वे बीपीएल/अंत्योदय/आस्थाकार्डधारी परिवार/सहरिया/कथौड़ी/खैरवा जाति से हैं और HIV/AIDS से पीड़ित हैं. राजस्थान राज्य एड्स कंट्रोल सोसायटी में पंजीकृत हैं।

यदि आप यह पात्रता रखते है तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है , आगे हम आवेदन कैसे करते है जानते है,

मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना आवेदन प्रक्रिया 

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए  सरकार की अधिकारिक वेबसाइट या ई-मित्र, मोबाइल एप के माध्यम से कर सकते है,

  • आवेदन करने के लिए आप अधिकारिक वेबसाइट https://ssp.rajasthan.gov.in/ पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते है,
  • आवेदन करने का शुल्क शुल्क 33 रूपये है जिसे ई-मित्र के पास से जाकर कर सकते है,
विधवा के लिए सरकारी योजना राजस्थान
विधवा के लिए सरकारी योजना राजस्थान

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना

यह एक राष्ट्रीय पेंशन योजना है , इस पेशन योजना में देश की बीपीएल परिवारों की विधवा महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकते है, इस योजना में जिनकी 40 वर्ष से उम्र 75 वर्ष के बीच  है, उन महिला को हर महीने ₹1150 / और जिनके उम्र 75 वर्ष से अधिक है, उन्हें ₹1500 /- रुपए हर महीने दिए जाते है,

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के लिए पात्रता

  1. बीपीएल परिवारों की विधवा महिलाएं
  2. 40 वर्ष से अधिक उम्र वाली विधवा महिलाएं
  3. राजस्थान की मूल निवासी होना चाहिए।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के लिए दस्तावेज़

  • बीपीएल कार्ड
  • आधार कार्ड
  • आधार कार्ड की फोटो कापी
  • विधवा पेंशन के लिए पति की मौत का प्रमाण पत्र
  • आवेदक का पासपोर्ट साइज का फोटो 2
  • बैंक खाता की फोटो कापी

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको आधिकारिक

स्टेप 1 : आवेदक को आधिकारिक पोर्टल https://sso.rajasthan.gov.in/signin पर जाना होगा
स्टेप 2: लॉगिन करने पर डैशबोर्ड खुल जाएगा।
स्टेप 3: “IFMS-RAJSSP” विकल्प चुनें।
स्टेप 4: “RajSSP पर जारी रखें” चुनें।
स्टेप 5: अब “योजना के लिए आवेदन करें” पर क्लिक करें।
स्टेप 6: इस नए पेज पर, सभी योजनाओं के नामों की सूची देखकर “योजना” पर क्लिक करें।
स्टेप 7: सभी आवश्यक विवरण भरें।
स्टेप 8: सबमिट करना होगा

इस तरह आप आवेदन कर सकते है,

विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना

राजस्थान सरकार की उच्‍च शिक्षा विभाग द्वारा यह योजना संचालित की जा रही है इस योजना में राजस्थान की शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में बी.एड. करने के एडमिशन लेती है विधवा/परित्यक्ता महिलाओं की प्रवेश फ़ीस को सरकार द्वारा दिया जाता है,

निष्कर्ष

आज इस लेख हमने विधवा के लिए सरकारी योजना राजस्थान में कौन – कौन सी शुरू है इसके बारे जानकारी दी है यदि यह लेख आपको अच्छा लगा है जरूतमंद लोगो तक जरुर शेयर करे धन्यवाद ,

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