मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओ के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू है इस योजना में मध्य प्रदेश के पात्र लोगो जो अपना खुद का बिजनेस करके आत्मनिर्भर बन सकें। इसलिए सरकार द्वारा बैंको के माध्यम से पात्र युवाओं को ₹10000 हजार से लेकर ₹5000000 लाख तक नया बिजनेस शरु करने के लिए लोन देती है,
हम इस पोस्ट मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में सब्सिडी MP के पात्र लोगो को कितनी मिलती है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए क्या दस्तावेज , लगते है आवेदन कैसे करना है पात्रता क्या होती है इन सब की जानकारी इसे पोस्ट में मिल जाएगी इसलिए पोस्ट को अंत तक जरुर पढ़े
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में सब्सिडी MP , बारे ओवरव्यू
पोस्ट का नाम | क्या है 2024,मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना सब्सिडी MP |
किसके लिए | जो लोग अपना नया उद्योग स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लाभ लेना चाहते है, |
पोस्ट का उद्देश्य | आम लोगो तक मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के बारे में जानकारी पहुचना |
योजना की अधिकारक वेबसाइट | samast.mponline.gov.in |
योजना की शुरवात कब हुई है, | 1 अगस्त 2014 को |
आवेदन कैसे किया जाता है, | ऑफ़लाइन & ऑनलाइन |
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना
MP सरकार ने इस योजना को 1 अगस्त 2014 को शुरू किया है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में जो युवा खुद का नया बिजनेस स्थापित करके आत्मनिर्भर बन सके इसलिए उन्हे बिजनेस स्थापित करने के लिए दस हजार रुपए से पच्चास लाख रुपए ,तक और सेवा क्षेत्र में जो लोग बिजनेस करना चाहते है
उन्हें एक लाख रुपए से पच्चीस लाख तक का लोन देती है साथ में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना सब्सिडी MP में 7 वर्षो तक 3% ब्याज की सब्सिडी भी दी जाती है। इस योजना को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है,
मुख्यमंत्री स्वरोजगार का उद्देश्य
MP सरकार द्वारा युवाओ को अपना खुद बिजनेस करने के लिय प्रोत्साहित करना है , साथ ही प्रदेश में बेरोजगारी में कमी हो प्रदेश के युवाओ आत्मनिर्भर बन सके, और युवा की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो , वह अपना नया उद्योग स्थापित करने के लिए उन्हें लोन मिल सके।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना सब्सिडी MP /Mukhyamantri Swarojgar Yojana 2024
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के नाम | योजना में सब्सिडी |
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना | 3% ब्याज अनुदान |
संत रविदास स्वरोजगार योजना | 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षो तक |
डॉ भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना | 7% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 5 वर्षो तक |
टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना (नवीन योजना ) | 7% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 5 वर्षो तक |
भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना (नवीन योजना ) | 7% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 5 वर्षो तक |
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आने वाली योजना
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना
इस योजना में प्रदेश के युवाओ को उद्यम और सेवा क्षेत्र में लोन पर 3% ब्याज अनुदान दिया जाता है,
योजना का उद्देश्य – प्रदेश के जो युवा नविन बिजनेस करने के लिए बढावा देना साथ ही अत्मनिभर बन सके,
योजना के लिए पात्रता
- इस योजना का लाभ लेने के लिए उम्र 18 साल से 45 साल के बीच में होना चहिये।
- आवेदक कम से कम 8वी कक्षा तक पढ़ाई होनी चहिये।
- आवेदन करने वाले की परिवार की सालाना आय 12 लाख रुपए से कम होना चहिये।
- आवेदन करने वाले यदि टैक्स पे करता है उसे 3 वर्ष की टैक्स पे करने की जानकारी आवेदन के साथ जमा करना होगा।
- आवेदन करने वाले किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था डिफाल्टर नहीं होना चहिये।
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का लाभ
- 3% ब्याज अनुदान 7 साल तक दिया जाता है।
- नया बिजनेस करने के लिए युवाओ को एक लाख रुपए से पच्चास लाख रुपए और सेवा क्षेत्र में बिजनेस करने के लिए एक रुपए से पच्चीस लाख रुपए तक लोन इस योजना में दिया जाता है
- यह योजना का लाभ सिर्फ नया बिजनेस करने के लिए ही दिया जाता है।
- इस योजना का लाभ सभी वर्गों , ST, SC, OBC, GEN,के लोगो के लिए है।
संत रविदास स्वरोजगार योजना
इस योजना को खासकर SC,अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों बिजनेस करने के लिए लोन दिया जाता है।
योजना का उद्देश्य – सरकार ने इस योजना SC,अनुसूचित जाति वर्ग के लोगो को बिजीनेस करने के लिए कम ब्याज दर लोन देना है।
संत रविदास स्वरोजगार योजना के लिए पात्रता
- यह मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों हो एवं निवासी हो।
- आवेदन करने वाले के पास अनुसूचित का जाति प्रमाण पत्र होना चहिये।
- उम्र 18 साल से 40 साल के बीच में होना चहिये।
- बैंक या वित्तीय संस्था डिफाल्टर नहीं होना चहिये।
- इस योजना का लाभ 1 बार दिया जायेगा
- यह लोन केवल उद्योग सेवा व्यवसाय के लिए दिया जाता है।
संत रविदास स्वरोजगार योजना का वित्तीय लाभ
- उद्योग विनिर्माण करने के लिए 1 लाख से रु 50 लाख तक मिलती है ।
- सेवा (सर्विस ), रिटेल ट्रेड के लिए 1 लाख से रु 25 लाख तक मिलती है।
- ब्याज अनुदान बैंक द्वारा दिए गये लोन पर हर साल 5% के दर ब्याज अनुदान 7 वर्षो तक दिया जाता है।
- नियमित रूप से लोन की किस्तों को देने पर ब्याज अनुदान दिया जाता है।
डॉ भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना
यह योजना भी SC,अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों बिजनेस करने के लिए लोन देने के लिए शुरू की गई
योजना का उद्देश्य – सरकार ने इस योजना SC,अनुसूचित जाति वर्ग के लोगो को बिजीनेस करने के लिए कम ब्याज दर लोन देना है।
योजना के लिए पात्रता
- यह मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों हो एवं निवासी हो।
- आवेदन करने वाले के पास अनुसूचित का जाति प्रमाण पत्र होना चहिये।
- उम्र 18 साल से 55 साल के बीच में होना चहिये।
- बैंक या वित्तीय संस्था डिफाल्टर नहीं होना चहिये।
- इस योजना का लाभ 1 बार दिया जायेगा
- यह लोन केवल उद्योग सेवा व्यवसाय के लिए दिया जाता है।
- कोई आवेदक किसी अन्य स्वरोजगार योजना लाभ ले रहे हो वह इस योजना के लिए अपात्र होगे।
डॉ भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना वित्तीय लाभ
- उद्योग विनिर्माण करने के लिए 1 लाख से रु 50 लाख तक मिलती है ।
- स्वरोजगार के लिए रु 10 हज़ार से रु 25 लाख तक मिलती है।
- ब्याज अनुदान बैंक द्वारा दिए गये लोन पर हर साल 5% के दर ब्याज अनुदान 5 वर्षो तक दिया जाता है।
- नियमित रूप से लोन की किस्तों को देने पर ब्याज अनुदान दिया जाता है।
टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना (नवीन योजना )
यह योजना मध्य प्रदेश के ST, के लोगो के है जो खुद का आपना बिजेनेस करना चाहते है उने कम ब्याज दर पर लोन दिया जाता है।
योजना का उद्देश्य- सरकार द्वारा ST वर्गों के लोगो को नया उद्यमों की स्थापना करने के लिए कम ब्याज दर लोन देना है।
योजना के लिए पात्रता
- यह मध्य प्रदेश के अनुसूचित जन जाति वर्ग के हितग्राहियों हो एवं निवासी हो।
- आवेदन करने वाले के पास अनुसूचित जन जाति का जाति प्रमाण पत्र होना चहिये।
- उम्र 18 साल से 55 साल के बीच में होना चहिये।
- बैंक या वित्तीय संस्था डिफाल्टर नहीं होना चहिये।
- इस योजना का लाभ 1 बार दिया जायेगा
- यह लोन केवल उद्योग सेवा व्यवसाय के लिए दिया जाता है।
- कोई आवेदक किसी अन्य स्वरोजगार योजना लाभ ले रहे हो वह इस योजना के लिए अपात्र होगे।
टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना वित्तीय लाभ
- उद्योग विनिर्माण करने के लिए 10 हजार से 1 लाख तक मिलती है ।
- ब्याज अनुदान बैंक द्वारा दिए गये लोन पर हर साल 5% के दर ब्याज अनुदान 7 वर्षो तक दिया जाता है।
- नियमित रूप से लोन की किस्तों को देने पर ब्याज अनुदान दिया जाता है।
भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना (नवीन योजना )
यह योजना मध्य प्रदेश के ST, के लोगो के है जो खुद का आपना बिजेनेस करना चाहते है उने कम ब्याज दर पर लोन दिया जाता है।
योजना का उद्देश्य- सरकार द्वारा ST वर्गों के लोगो को नया उद्यमों की स्थापना करने के लिए कम ब्याज दर लोन देना है।
योजना के लिए पात्रता
- यह मध्य प्रदेश के अनुसूचित जन जाति वर्ग के हितग्राहियों हो एवं निवासी हो।
- आवेदन करने वाले के पास अनुसूचित जन जाति का जाति प्रमाण पत्र होना चहिये।
- उम्र 18 साल से 45 साल के बीच में होना चहिये।
- बैंक या वित्तीय संस्था डिफाल्टर नहीं होना चहिये।
- इस योजना का लाभ 1 बार दिया जायेगा
- यह लोन केवल उद्योग सेवा व्यवसाय के लिए दिया जाता है।
- कोई आवेदक किसी अन्य स्वरोजगार योजना लाभ ले रहे हो वह इस योजना के लिए अपात्र होगे।
- न्यूनतम 8 वी कक्षा उत्त्रीण ।
भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना वित्तीय लाभ
- उद्योग विनिर्माण करने के लिए 1 लाख से रु 50 लाख तक मिलती है ।
- सेवा (सर्विस ), रिटेल ट्रेड के लिए 1 लाख से रु 25 लाख तक मिलती है।
- ब्याज अनुदान बैंक द्वारा दिए गये लोन पर हर साल 5% के दर ब्याज अनुदान 7 वर्षो तक दिया जाता है।
- नियमित रूप से लोन की किस्तों को देने पर ब्याज अनुदान दिया जाता है।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन
स्वरोजगार योजना में आवेदन करने आपको पास के ऑनलाइन सेण्टर या MPONLINE पर जाना होगा वह अपने दस्तावेज लेकर आप मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के आवेदन कर सकते है।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए दस्तावेज
- आधार कार्ड, परिचय पत्र
- पासपोर्ट साइज की फोटो
- जन्म प्रमाण पत्र सबंधित , कागज
- मध्य प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- शेक्षणिक प्रमाण पत्रो की अंकसूची
सारांश
आज हमने इस पोस्ट में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना सब्सिडी MP में क्या कितनी मिलती है। और इन योजना का लाभ कैसे ले सकते है। और वित्तीय लाभ क्या होता है इन सब की जानकारी देने का प्रयास किया यदि आपको यह पोस्ट पसंद आई शेयर जरुर करे , या आपका किसी प्रकार का सवाल हो आप कमेंट में पूछ सकते है।धन्यवाद ।
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